सीमा संवाददाता जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
04/08/2025
काठमाण्डौ,नेपाल – बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री ए.डी. देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने प्रज्वल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया। अदालत ने शुक्रवार को रेवन्ना को दोषी ठहराया था।
रेवन्ना ने अदालत में कम सजा की मांग करते हुए दावा किया था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। रेवन्ना के रेस्टोरेंट में काम करने वाली 47 वर्षीय महिला ने पिछले साल अप्रैल में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
जिसमें रेवन्ना पर 2021 से कई बार बलात्कार करने और किसी को बताने पर अश्लील वीडियो लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने 18 जुलाई को मामले की सुनवाई की। रेवन्ना पर बलात्कार, बुरी नज़र, आपराधिक धमकी और अश्लील तस्वीरें लीक करने सहित कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। उन पर बलात्कार के चार आरोप लगाए गए थे। यह पहला मामला है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है।
प्रज्वल रेवन्ना का नाम पिछले साल कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में शामिल होने के बाद चर्चा में आया था। उन पर 50 से ज़्यादा महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पिछले साल, रेवन्ना के 2,000 से ज़्यादा अश्लील वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे।
बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद, जेडीएस ने उन्हें सांसद पद से निलंबित कर दिया था।







