ट्रंप की कर नीति: ‘यह अवैध है!’

 

सीमा संवाददाता जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
30/08/2025

काठमाण्डौ,नेपाल – एक अमेरिकी अपील अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी आयात शुल्क को अवैध करार दिया है।

अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति के पास ऐसा व्यापक फैसला लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

इस फैसले ने ट्रंप की दशकों पुरानी व्यापार नीति को अपने तरीके से बदलने की कोशिशों को करारा झटका दिया है।

अदालत ने कहा कि ट्रंप ‘राष्ट्रीय आपातकाल’ घोषित नहीं कर सकते और लगभग सभी देशों पर आयात शुल्क नहीं लगा सकते।

हालांकि, सुत्रो के अनुसार, अदालत ने शुल्कों को तुरंत रद्द नहीं किया। इससे ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कुछ समय मिल गया।

ट्रंप अपनी व्यापार नीतियों से पहले ही दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा चुके है। इससे मुद्रास्फीति और धीमी आर्थिक वृद्धि को लेकर चिंताएँ बढ़ गई है।

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  • Ramchandra Rawat

    चीप एडिटर - इंडिया न्यूज़ जक्शन

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