बांग्लादेश की एक अदालत ने 15 सैन्य अधिकारियों को हिरासत में भेजने का आदेश दिया

 

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
22/10/2025

काठमाण्डौ,नेपाल – बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को 2024 के सैन्य तख्तापलट के दौरान जबरन गायब किए जाने और यातना देने के आरोप में 15 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को हिरासत में भेज दिया।

बांग्लादेश के इतिहास में यह पहली बार है जब जबरन गायब किए जाने के मामले में औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया गया है और इतने उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी किसी नागरिक अदालत में पेश हुए हैं।

इनमें से पाँच अधिकारियों, जिनमें एक जनरल भी शामिल है, पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल के दौरान गुप्त हिरासत केंद्र चलाने का आरोप है। ये सभी बांग्लादेश की सैन्य खुफिया एजेंसी या कुख्यात अर्धसैनिक बल, रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) से जुड़े थे।

सेना ने अदालती प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने का वादा किया है। हालाँकि, इस महीने की शुरुआत में अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद से देश में राजनीतिक और सुरक्षा माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने संवाददाताओं से कहा, “उन्होंने देश के कानूनों और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति निष्ठा दिखाई है। उनके व्यवहार से पूर्ण सहयोग की भावना झलकती है।”

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने भी अदालत के इस कदम को जवाबदेही की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा, “यह पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।”

अधिकारियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल वैन में अदालत लाया गया। अदालत परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

इस बीच, बांग्लादेश पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी प्रतिबंधित अवामी लीग पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी मामले चला रहा है। हसीना वर्तमान में भारत में निर्वासन में हैं।

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई और अगस्त 2024 के बीच सरकार विरोधी प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में लगभग 1,400 नागरिक मारे गए।

हसीना के शासन में आरएबी सेना द्वारा अनगिनत हत्याएँ हुईं, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021 में अर्धसैनिक बल पर प्रतिबंध लगा दिए।

78 वर्षीय शेख हसीना पिछले साल नई दिल्ली भाग गईं। उन पर घातक दमन और मानवता के खिलाफ अपराधों का आदेश देने का आरोप है। उन्होंने वापस लौटने और पेश होने के अदालती आदेशों की अनदेखी की है।

उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है। राज्य द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष ने अपनी अंतिम दलीलें पेश की हैं और अभियोजन पक्ष ने हसीना के लिए मौत की सजा की मांग की है।

शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें “पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित” बताया है।

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  • Ramchandra Rawat

    चीप एडिटर - इंडिया न्यूज़ जक्शन

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