बिना सर्किल रेट बढ़े ही महंगी हो जाएगी जमीन-मकान की रजिस्ट्
2016 के बाद नहीं बढ़ा सर्किल रेट
गोरखपुर में नौ साल बाद बदले जा रहे हैं सर्किल रेट के साथ लागू होने वाले नियम
रजिस्ट्री विभाग में बिना सर्किल रेट बढ़ाए ही स्टॉम्प शुल्क बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सर्किल रेट के साथ लागू होने वाले सामान्य निर्देश में परिवर्तन किया जा रहा है। इससे प्लाट व फ्लैट सहित अन्य जमीनों की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। जबकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्क में 50 से 100 प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है।
अगस्त 2016 से लागू संपत्तियों के क्रय-विक्रय के सामान्य निर्देश बदलने की रूपरेखा तैयार हो गई है। अधिकारी- कर्मचारी मंथन कर रहे हैं कि कहां कितना स्टॉम्प शुल्क बढ़ाना है, जबकि, जहां अधिक बढ़ा दिया गया है, उसे कुछ कम भी किया जा सकता है। इस मामले में प्रस्तावित दर रजिस्ट्री विभाग से जिला प्रशासन को भेजा जा रहा है, जिसमें अंतिम मुहर लगते ही बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी।
गोरखपुर में सदर तहसील क्षेत्र सहित कई तहसीलों में वर्ष 2016 के बाद सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि 2016 से पहले लगातार 2014 और 2015 में सर्किल रेट में परिवर्तन किया गया था। जिन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए जमीनों का क्रय या अधिग्रहण किया जा रहा है, उन क्षेत्रों के किसान सर्किल रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में प्रभावित किसानों ने आर्बिटेशन के तहत सर्किल रेट बढ़ाने का दावा किया है। भटहट क्षेत्र में रिंग रोड से प्रभावित किसानों ने कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सर्किल रेट बढ़ाने की गुहार लगाई है।