बिना अनुमति के होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगाने पर लगी रो
महराजगंज जनपद के नगर पंचायत परतावल में बिना अनुमति के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाना अवैध घोषित कर दिया गया है। अधिशाषी अधिकारी कनुप्रिया शाही ने बताया कि उच्च अधिकारियों का निर्देश है, की लिखित में कोई सूचना नहीं दी गई है। इससे नगर पंचायत में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है
क्या होगा आगे?
अब सवाल यह है कि नगर पंचायत परतावल में होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? क्या नगर पंचायत द्वारा इसके लिए कोई लिखित निर्देश जारी किए जाएंगे? या फिर नगर पंचायत के अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे? इन सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत है।
नगर पंचायत की कार्यशैली पर सवाल
नगर पंचायत परतावल की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। बिना लिखित निर्देश के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगाने पर रोक लगाना कितना उचित है? क्या नगर पंचायत के अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं?







