उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
27/11/2025
काठमाण्डौ,नेपाल – बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद, एक और कोर्ट ने उन्हें 21 साल जेल की सज़ा सुनाई है।
कोर्ट ने हसीना को सत्ता के गलत इस्तेमाल और ज़मीन घोटाले जैसे मामलों में दोषी पाया और उन्हें 21 साल जेल की सज़ा सुनाई।
सुत्रो के मुताबिक, ढाका कोर्ट ने हसीना की बेटी साइमा वाजेद और बेटे साजिब वाजेद को भी पांच-पांच साल जेल की सज़ा सुनाई।
ढाका कोर्ट के पांचवें स्पेशल जज, मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने फैसला पढ़ते हुए यह नतीजा निकाला कि हसीना और उनके परिवार ने बिना किसी एप्लीकेशन, प्रोसेस या कानूनी क्राइटेरिया को फॉलो किए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ज़मीन/प्लॉट का गलत इस्तेमाल किया।
सिटी प्रोजेक्ट के सेक्टर 27 के डिप्लोमैटिक एरिया में 10-10 कट्ठा ज़मीन गैर-कानूनी तरीके से खुद को, अपने बेटे सजीब वाजेद, बेटी साइमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना और अपने बेटे रादवान मुजीब सिद्दीकी बाबी और बेटी अजमीना सिद्दीकी के नाम पर ट्रांसफर करने के आरोप में 31 जुलाई को केस फाइल किया गया था।
कोर्ट ने 20 आरोपियों में से 19 को अलग-अलग समय की जेल की सज़ा सुनाई है।
इससे पहले, 17 नवंबर को ढाका में इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल (ICT) ने हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सज़ा सुनाई थी।
हसीना 15 महीने से ज़्यादा समय से भारत में देश निकाला में हैं।
बांग्लादेश सरकार ने हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए भारत सरकार को दो बार चिट्ठी लिखी है, जिसमें कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग की गई है।







