उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
14/09/2025
काठमाण्डौ,नेपाल – जिला सुरक्षा समिति ने बीरगंज के विशेष क्षेत्र को दंगा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है।
स्थानीय प्रशासन अधिनियम, 2028 की धारा 6(ख) के अनुसार शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य जिला अधिकारी तोयनारायण सुबेदी की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
अगले आदेश तक, घंटाघर चौक से गंडक चौक तक का राजमार्ग क्षेत्र और पर्सा जिला कारागार कार्यालय एवं उसके परिसर के भीतर के क्षेत्र को दंगा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है।
इससे पहले, बीरगंज के पूर्व में बाईपास रोड, पश्चिम में सिरसिया ब्रिज, उत्तर में गंडक चौक और दक्षिण में शंकराचार्य द्वार के आसपास के क्षेत्र में सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक निषेधाज्ञा और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।







